बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिन में नहीं केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा, आदेश जारी
हल्द्वानी। हिंसा के बाद अब कर्फ्यू में और छूट प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है, उसमें केवल अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू रहेगा। बाकी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्फ्यू लगा था, वहां दिन में कर्फ्यू नहीं रहेगा, केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा।
आठ फरवरी को उपद्रव के बाद पूरे नगर में कर्फ्यू लगाया गया था, बाद में जैसे-जैसे हालात सामान्य होते गए, कर्फ्यू में छूट प्रदान की जाती रही। अब डीएम वंदना ने आदेश जारी किया है। उसमें थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफसीआई गोदाम परिसर में सुबह छह से रात आठ बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। यहां रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शेष थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक कर्फ्यू से छूट दी गई है। संबंधित क्षेत्र में शाम पांच बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
वहीं, अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में पूर्व की तरह कर्फ्यू रहेगा, यहां जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए सीमित आवागमन कर सकेंगे। अनावश्यक आवागमन बंद रहेगा। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकेगा और न यहां से कोई बाहर जा सकेगा। इस क्षेत्रों में निवासरत विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा, विवि परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिखाए जाने पर परीक्षास्थल तक आवागमन की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों के कार्मिकों को परीक्षा केंद्र तक बोर्ड ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी के लिए आवागमन की अनुमति दी गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। 10 फरवरी के बाद लोगों को इलाज समेत अन्य आवश्यक कार्य के लिए सवा सौ से अधिक पास को जारी किया गया था।
बनभूलपूरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा में फरार चल रहे अब्दुल मलिक सहित नौ आरोपियों के पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा मलिक के घर पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को एडीजी प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र का जायजा लिया और मलिक के बगीचा में अतिक्रमण हटाए गए स्थल पर स्थापित चौकी का निरीक्षण किया।
हल्द्वानी हिंसा के बाद अब कर्फ्यू में और दी गई ढील, केवल अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू रहेगा
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