शराब बेचने वाले, अन्य मादक पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति पर 51 हजार रुपये सामाजिक दंड
देहरादून। जौनसार बावर के कालसी में नशे के विरोध में हुई महापंचायत के बाद अब ग्राम स्तरों पर भी नशे के विरुद्ध पंचायतों का दौर तेज हो गया है। ग्राम पंचायत बुरास्वा अंन्तर्गत तीन मजरों बंगोती, बन्दराह, टिमरा के ग्रामवासियों की खुली बैठक हुई।
ग्राम स्याणा अतर सिंह चौहान, ग्राम प्रधान सुशीला रावत की अध्यक्षता में हुई पंचायत में सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर नशे के खिलाफ कई बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद नशा बेचने व नशा करने वाले लोगों के विरुद्ध कई सारे जटिल नियम बनाए गए। जिसमें सर्व सहमति से तय किया गया कि गांव के अंदर सूखा नशा भांग, चरस, स्मैक आदि पीने वाले पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गयी। साथ ही सूखे नशे की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध, कच्ची शराब बेचने व खरीदना पूर्णतः बंद किया गया।
शादी दावतों में अंग्रेजी शराब व बीयर पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसके अलावा फेरी वालों का गांव में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया है। इसके अलावा बाहरी व्यक्ति को गांव में व्यापार की अनुमति भी नहीं होगी और इन नियमों को कड़ाई से ग्रामीणों को पालन करने होंगे।
यदि ग्रामीणों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सामाजिक दंड पारित किया जाएगा। जिसमें शराब बेचने वाले, अन्य मादक पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति पर 51 हजार रुपये व शराब और अन्य नशीले पदार्थ खरीदने वाले पर 21 हजार रुपये का सामाजिक दंड लगाया जाएगा।
इसके अलावा नियम का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति का नाम, अन्य व्यक्ति द्वारा ग्राम स्याणा व ग्राम प्रधान को सूचित करने वाले को 11 सौ रुपये इनाम दिया जाएगा। गांव में नशा करके गाली गलौच करने वाले पर 11 हजार रुपए का दंड भुगतना होगा। इस मौके पर नारायण सिंह, नरेंद्र सिंह, रमेश, सुल्तान, गेंदा दास, सज्जू गुड्डू, रोशन, भोपाल, प्यारीनाथ आदि मौजूद रहे।
उत्तराखंड में यहां शादी दावतों में अंग्रेजी शराब व बीयर पूर्ण प्रतिबंधित
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