उच्च न्यायालय ने 4 महीने के भीतर दुकान खाली करने का आदेश जारी किया
कमल जगती
नैनीताल- उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के एच.एन.इंटर कॉलेज परिसर में वनभूमि में बनी 40 से अधिक दुकानों को खाली करने के वन विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए याचिका कर्ताओं को 4 महीने के भीतर दुकान खाली करने के सम्बंध में ‘अंडरटेकिंग’ देने को कहा है। स्पेशल अपील की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार पूर्व में वन विभाग ने एच.एन.कॉलेज को जमीन लीज में दी थी, जिसमें एच.एन.कॉलेज ने दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराए में दे दिया। इसे नियम विरुद्ध मानते हुए वन विभाग ने 18 मई 2023 को इन दुकानदारों को दुकानें खाली करने के निर्देश दिए थे। वन विभाग के इस नोटिस को डॉ.रूप बसन्त व 33 अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। लेकिन 9 जून को न्यायालय की एकलपीठ ने वन विभाग के नोटिस को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ डॉ.रूप बसन्त व अन्य ने मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर की थी।