नई दिल्ली

उच्च न्यायालय ने पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका ,जिला प्रशासन और जल संस्थान को किया तलब

कमल जगाती

नैनीताल- उच्च न्यायालय ने भवाली में पानी की समस्या को लेकर अधिवक्ता राहुल कंसल के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर ली है। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने नगर पालिका भवाली, जिला प्रशासन और जल संस्थान से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त के लिए तय की गई है।
मामले के अनुसार अधिवक्ता राहुल कंसल ने मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर कहा कि भवाली शहर, पानी की समस्या से जूझ रहा है। पहले शहर में दो समय पानी आता था, फिर उसे एक समय कर दिया और अब दो दिन में एक बार आ रहा है। इसकी वजह से लोगो को काफी समस्या हो रही है। पत्र में ये भी कहा है कि भवाली में पानी की सफ्लाई शिप्रा नदी से होती है, लेकिन नगर पालिका ने नदी की सतह पर कंक्रीट किया है। जिसकी वजह से नदी में पानी नही रुक रहा है। पत्र में यह भी कहा है कि जल संस्थान ने स्यामखेत व अन्य जगहों पर प्राइवेट लोगो को बोरिंग करने की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से नदी में पानी नही आ रहा है और शहर में पानी की समस्या उतपन्न हो गयी है। पत्र में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि शहर में पानी की नियमित सप्लाई की जाय। जल संस्थान के प्राइवेट लोगो को दिये जा रहे बोरिंग की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की गई है। नदी की सतह पर कंक्रीट नही करने की मांग की गई है।

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