पर्यटक अब ओपन प्लेस में खाना नहीं पका सकेंगे, सरकार ने जारी की गाइडलाइन।
नई दिल्ली। गोवा में टूरिस्ट्स की प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। टूरिस्ट की मर्जी के बिना उनकी फोटो खींचने पर रोक लगा दी है।
सरकार ने खुले में शराब पीने पर फाइन, खाना बनाने पर 50 हजार जुर्माना की गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने चट्टानों और खतरनाक जगह पर सेल्फी न लेने को कहा है, ताकि हादसे रोके जा सकें।
गोवा सरकार ने टूरिस्ट से गोवा की ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी की है। यही नहीं ओवरचार्जिंग से बचने के लिए टैक्सी का मीटर देखकर किराया देने को कहा गया है। गाइडलाइन के अनुसार गोवा आने पर्यटकों को टूरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होटल में रुकने की सलाह दी गई है।