हल्द्वानी

हल्द्वानी गौलापार में इन इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त पर सरकार ने लगाई रोक

यहां होनी है हाईकोर्ट की स्थापना, चिन्हित है 26.08 हेक्टेयर क्षेत्र, मास्टर प्लान लागू होने तक इसके आसपास का एक तय क्षेत्र फ्रीज जोन रहेगा
हल्द्वानी। हल्द्वानी में गोलापार हाईकोर्ट की स्थापना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में नए निर्माण कार्य, जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई। गुरुवार को कैबिनेट ने यह निर्णय किया। प्रस्तावित स्थल के आसपास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है।
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र की 26.08 हेक्टेयर भूमि को हाईकोर्ट की स्थापना के लिए चिन्हित किया गया है। हाईकोर्ट की स्थापना से यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार इस क्षेत्र में विकास को नियोजित रूप में रखना चाहती है। यहां विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने बताया कि चिन्हित क्षेत्र के आसपास अनियमित और अवैध निर्माण को रोकने के लिए कैबिनेट में एक क्षेत्र विशेष में जमीनों की खरीद-फरोख्त, निर्माण कार्यों के लिए फ्रीज करने का प्रस्ताव लाया गया था। इसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।
फ्रीज जोन
1. पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला एवं ग्राम कुँवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक।
2. पश्चिम में गौला नदी के तट तक।
3. उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक।
4.दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारम्भ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक।

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