हरिद्वार- सामाजिक कार्यकर्ता एवं पशु प्रेमी अनिकेत गिरी ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट कुणाल गिरी के माध्यम से नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार को लीगल नोटिस भेजा है अनिकेत ने बताया वो उक्त कूड़ा ट्रांसफर सेंटर को ले कर काफी समय से नगर निगम से पत्राचार कर रहे हैं अन्य विभागों में भी कूड़ा घर को लेकर उनके द्वारा पत्र भेजें परंतु कोई भी कार्यवाही ना होने की दशा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उक्त विषय की जानकारी एकत्रित कर अनिकेत गिरी ने उक्त मामले को मानव अधिकार आयोग में भेजो जिस पर आयोग द्वारा नगर निगम को नोटिस भी जारी किया गया है भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के नियमों का उल्लंघन करता है और उन्होने बताया कि उक्त भूमि मेला आरक्षित है परंतु मेला अधिकारी की अनुमति आ प्राप्त है अभी तक कूड़ा घर ना हटाने पर अब उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नगर निगम हरिद्वार को एक लीगल नोटिस भेजा है इसमें उन्होंने 1 माह के भीतर कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन हटाने को कहा है यदि नहीं हटाया जाता तो नगर निगम हरिद्वार के विरुद्ध मान्य न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा
पंतदीप मैदान के पास बने कूड़ा ट्रांसफर सेंटर को स्थानांतरित कराने हेतु नगर निगम को भेजा लीगल नोटिस
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