रुद्रपुर। ट्रक से भाजपा नेता के पुत्र को कुचलने वाले अकाउटेंट को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मुकेश आर्या की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा और अधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि भाजपा नेता उपेंद्र चौधरी के भाई मनोज चौधरी ने 17 दिसंबर, 2016 को तहरीर देते हुए कहा था कि उनकी एसजी फूड्स नाम से फैक्ट्री है। जिसकी देखभाल वह करता है। फर्म में दो साल से सोढी कालोनी बिलासपुर निवासी संदीप राव पुत्र विपिन राव एकाउंटेंट का कार्य करता है और फर्म के लेनदेन का काम करता है।
कुछ समय से संदीप राव के रुपयों में हेराफेरी की शिकायत मिल रही थी। इस पर उन्हाेंने संदीप राव को फटकार लगाते हुए हेराफेरी की रकम जल्द वापस करने की चेतावनी दी थी। जिस पर उसने मुकदमा न लिखाने और रुपये जल्द वापस करने की बात कहीं थी।
मनोज चौधरी के अनुसार छह फरवरी को वह अपनी मां और पिता के साथ ही अपने साढ़े 9 साल के भतीजे उत्कर्ष पुत्र उपेंद्र चौधरी को साथ लेकर फर्म की ओर जा रहा था। इस दौरान अकाउंटेंट संदीप राव फर्म से निकल रहा था। उसे देख उसने उसे बुलाया। मनोज चौधरी के अनुसार उसने अकाउंटेंट से कहा कि आज रुपये वापस करने की बात कहीं थी, रुपये लेकर आओ, रुपये न देने पर अपने बड़े भाई उपेंद्र चौधरी को मामले की जानकारी देते हुए उस पर केस दर्ज कराते हुए जेल भिजवाएंगे।
इतना सुनते ही संदीप आवेश में आकर वहां खड़े ट्रक स्टार्ट कर उन्हें जान से मारने की नियत से दौड़ा दिया। यह देख वह अपनी जान बचाने के लिए कूदा लेकिन उसकी मां और भतीजे उत्कर्ष को टक्कर मार दी। जिससे उत्कर्ष की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने अकाउंटेंट संदीप राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मुकेश आर्या की अदालत में शुरू हुआ। जहां एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा और अधिवक्ता आरपी सिंह ने अदालत के सामने 14 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने उत्कर्ष हत्याकांड के आरोपित संदीप राव को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
रुद्रपुर में भाजपा नेता के पुत्र को कुचलने वाले दोषी को आजीवन कारावास
By
Posted on