देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घिनौनी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे अपराधियों पर 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन
हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों में खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाने की कई घटनाएं सामने आई थीं। ये घटनाएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का स्पष्ट उल्लंघन थीं। इसी को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।
खाद्य कारोबारियों के लिए नए नियम
* लाइसेंस अनिवार्य: सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और उन्हें लाइसेंस की शर्तों का पालन करना होगा।
* स्वच्छता अनिवार्य: खाद्य पदार्थों में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
* पहचान पत्र: खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों को फोटोयुक्त पहचान पत्र पहनना होगा।
* मीट: मीट बेचने वालों को हलाल या झटका का उल्लेख करना होगा।
* सीसीटीवी: सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
* कार्मिकों के लिए नियम: भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क, ग्लव्स आदि का उपयोग करना होगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और खाद्य पदार्थों के नमूने ले रही हैं। जांच में दोषी पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आम जनता के लिए फायदे
इन नए नियमों से आम जनता को शुद्ध और स्वच्छ खाद्य पदार्थ मिल सकेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग का यह अभियान लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा पर सख्त कार्रवाई, थूकने पर एक लाख तक का जुर्माना
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