उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक, कब 3 नवम्बर को होगी सुनवाई
(कमल जगाती)
नैनीताल। उच्च न्यायालय के गिरफ्तारी पर रोक के आदेश के बावजूद उधम सिंह नगर जिले की एस.ओ.जी.द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में रखने के मामले में न्यायालय अब 3 नवम्बर को सुनवाई करेगी । इस मामले में आज न्यायालय के आदेश पर पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं ने जांच कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी है। न्यायालय ने एस.एस.पी. टी.सी. मंजूनाथ समेत अन्य को आज ही पक्ष दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई, अब न्यायालय 3 नवम्बर को इसपर सुनवाई करेगा।
मामले जे अनुसार पीड़ित गगनदीप ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा कि 11 सितम्बर को एक घटना में वो आरोपी था। इस घटना में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था और उच्च न्यायालय ने उसकी गिफ्तारी पर रोक लगाई थी। लेकिन जब वो न्यायालय से बाहर निकले तो उनको एस.ओ.जी.ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी पर रोक की जानकारी होने के बाद भी रात 10 बजे तक किच्छा थाने में रखा और उनके साथ मार पिटाई की है । इस मामले में न्यायालय ने डी.आई.जी. कुमाऊँ को जांच के आदेश दिये गए थे। डी.आई.जी.की रिपोर्ट आज न्यायालय में दाखिल हो गई। यह रिपोर्ट इन अधिकारियों के खिलाफ बताई जा रही है, जिसपर आगामी 3 नवम्बर को सुनवाई होगी।
फिल्मी स्टाइल में न्यायालय से बाहर निकला तो एसओजी ने दबोचा, थाने में की पिटाई
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