नगर निगम प्रतिष्ठानों और मकानों के भौतिक सत्यापन कर सूची तैयार करेगा
देहरादून। भवन निर्माण के बाद सेल्फ असेसमेंट न कराने और भवन कर जमा न करने वालों पर चार गुना जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के निरीक्षक भौतिक सत्यापन कर ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करेंगे और कर निर्धारण कर जुर्माना समेत वसूली की जाएगी।
नगर निगम ने भवन कर की शत-प्रतिशत वसूली को कसरत तेज कर दी है। सेल्फ असेसमेंट (स्वकर निर्धारण) न करने वाले निगम की रडार पर आ गए हैं। निगम 31 मई तक सेल्फ असेसमेंट न कराए जाने के बाद चार गुना जुर्माना वसूल करेगा।
नगर निगम के तहत 100 वार्ड आते हैं, जिनमें कुछ साल पूर्व शामिल 40 वार्डों में घरों को भवन कर से छूट है, लेकिन कमर्शियल टैक्स वसूला जाता है। ऐसे में सभी 100 वार्ड में कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जिनमें भवन निर्माण के बाद सेल्फ असेसमेंट न होने के कारण भवन कर नहीं प्राप्त हो रहा है। करीब एक लाख घरेलू व 15 हजार व्यावसायिक भवनों से कर वसूला जा रहा है।
हालांकि, कई प्रतिष्ठान अभी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। अब निगम के कर निरीक्षक भौतिक सत्यापन कर ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित करेंगे। सेल्फ असेसमेंट न कराने वालों की सूची तैयार कर नोटिस भेजा जाएगा और फिर चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि जल्द ही सभी वार्डों में सत्यापन की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
नगर निगम ने बैंकों से प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन प्राप्त की ली हैं। निगम के 12 कर निरीक्षक पीओएस मशीन से फील्ड में जाकर भवन कर वसूल कर सकेंगे। हालांकि, प्रथम चरण में केवल व्यावसायिक भवनों से ही पीओएस मशीन से भवन कर वसूला जाएगा। मौके पर कर वसूली कर करदाताओं को रसीद प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही इसकी एंट्री भी ऑनलाइन करा दी जाएगी। इससे निगम और करदाता दोनों को सुविधा होगी।
अप्रैल की शुरुआत से ही निगम भवन कर वसूली में जुटा है। इस दौरान एक लाख से अधिक के करीब 800 बकायेदारों को बिल भेजे गए। इसके साथ ही अब भी बिल भेजने का सिलसिला जारी है। निगम के कर अनुभाग की ओर से अब एक लाख रुपये से कम के बकायेदारों को भी बिल भेजने की तैयारी है। करदाताओं को समय पर कर अदा कर छूट का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।