Report by : CWN Desk
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देहरादून में एएनपीआर कैमरों से बिना हेलमेट पीछे बैठने वाली सवारी का ₹1000 का ऑनलाइन चालान कटेगा। जानिए परिवहन विभाग के नए आदेश की पूरी जानकारी।

देहरादून। दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। शहर से गुजरने वाले हाईवे पर यदि आप बाइक या स्कूटी पर किसी को बिना हेलमेट बैठाकर सफर कर रहे हैं, तो आपका चालान कटना तय है। राज्य परिवहन विभाग ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसे दोपहिया वाहनों के खिलाफ ऑनलाइन ई-चालान की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना पूरी तरह अनिवार्य किया गया है। यदि कोई चालक इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक हजार रुपये के अर्थदंड का कानूनी प्रावधान है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क हादसों के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था।
हाईवे पर ट्रैफिक की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों की मदद से बिना हेलमेट चल रहे दोपहिया वाहनों की पहचान कर ऑनलाइन चालान सीधे वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जा रहा है। अपर परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी के मुताबिक यह कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही है।
परिवहन विभाग की इस नई व्यवस्था के लागू होने से चालकों में खलबली मच गई है, वहीं नियम का पालन करने वाले नागरिक इस पहल की सराहना कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा नियमों के पालन से न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि अनमोल जिंदगियों की रक्षा भी होती है। विभाग आने वाले दिनों में इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाने की योजना तैयार कर रहा है।

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