देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने बिना नोटिस जारी किए राज्य सरकार से कहा कि वह अगली सुनवाई पर सील कवर में मामले की जांच रिपोर्ट पेश करें।
जस्टिस केएम जोसेफ औैर बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करना गलत था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एआईटी का गठन कर दिया है, ऐसे में सीबीआई की जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिका का विरोध करते हुए राज्य के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने कहा कि यदि इस मामले सीबीआई जांच का आदेश दिया जाएगा तो इससे राज्य की पुलिस का मनोबल गिरेगा।
अंकिता हत्याकांड: सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च को सुनवाई
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