हरिद्वार। किशोरी से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने व मारपीट करने के मामले में एडीजे/विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल की कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 62 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल करने के बहाने किशोरी को घर बुलाकर लाया था।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि सात जनवरी 2022 को खानपुर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ मारपीट, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की वारदात हुई थी। बुआ को पीड़ित किशोरी ने आपबीती बताई थी। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी ने परिवार को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी इस्लाम पुत्र सराजु निवासी ग्राम प्रहलाद पुर थाना खानपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।
आरोपी अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर देखभाल के लिए पीड़िता को अपने घर लाया था। आरोपी की पत्नी की डिलीवरी अस्पताल में हुई थी। घटना वाले दिन आरोपी की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी । इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया था।
गर्भवती पत्नी की देखभाल के बहाने किशोरी को घर बुलाकर दुष्कर्म, 20 साल की हुई सजा
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