Report by : CWN Desk
Published at :
राजधानी में रिलायंस ज्वेल्स डकैतीकांड: बदमाशों को फंडिंग व षड्यंत्र में शामिल बिहार से गिरफ्तार दोनों आरोपी जेल भेजे

पुलिस अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग राज्यों में कर रही छापेमारी
देहरादून। राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल्स में डकैती के बदमाशों को फंडिंग व षड्यंत्र में शामिल आरोपितों को बिहार से गिरफ्तार करने के बाद शनिवार दून लाकर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों बदमाशों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस जल्द आरोपितों को रिमांड पर लेने को प्रार्थनापत्र दायर करेगी। नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन बदमाशों ने राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल्स में डकैती डाली थी और करीब 14 करोड़ रुपये के सोने व हीरे के गहने ले गए थे। इस मामले में पुलिस टीम ने 15 नवंबर को घटना की फंडिंग और षड्यंत्र में शामिल दो बदमाशों विशाल और अमृत को बिहार के वैशाली से गिरफ्तार किया। उन्हें शनिवार को ट्राजिंट रिमांड पर देहरादून लाया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि घटना में शामिल बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें अलग-अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। जेल से संचालित गिरोह की ओर से इसी वर्ष चार अगस्त को अंबाला में डकैती का प्रयास किया था। इसके बाद दो नवंबर को अंबाला पुलिस ने गिरोह के सक्रिय सदस्य रोहित उर्फ आर्यन निवासी ग्राम भरपुरा, सोनेपुर जिला सांरग, बिहार को गिरफ्तार किया गया था।
घटना की जानकारी के लिए अंबाला गई पुलिस टीम को देहरादून में हुई घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। पूछताछ में गिरफ्तार रोहित ने बताया कि 31 अक्टूबर को वह बिहार से गैंग के चार अन्य सदस्यों के साथ निकला था। इसमें से दो को उसने सहारनपुर में छोड़ा और दो अन्य को हरिद्वार। उसी दिन गैंग के सदस्यों के हरिद्वार में रुकने व घटना में शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं।
डकैती प्रकरण में शोरूम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के अनुसार, शोरूम में अलार्म सिस्टम सही नहीं था। वहीं सुबह के समय महिला स्टाफ शोरूम खोलने से लेकर गहने लगाने का काम करती थीं। यही कारण रहा कि बदमाशों ने डकैती के लिए सुबह का समय ही चुना। सुरक्षा गार्ड के नाम पर एक गार्ड तैनात था, उसके पास भी हथियार नहीं था। महिला गार्ड को केवल ग्राहकों से बिल चेक करने के लिए रखा हुआ था।

Follow CWN TODAY on WhatsAppJoin ›