जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की अदालत ने सुनाया फैसला, दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने हल्द्वानी के बहुचर्चित हार्डवेयर कारोबारी भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी हत्याकांड के आरोपी दो सगे भाइयों सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अर्थदंड न देने पर तीन-तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपियों का जुर्म साबित करने को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने केस से जुड़े कुल 14 गवाह पेश किए। मामले के अनुसार, 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहा हल्द्वानी में भूपेंद्र पांडे की हत्या कर दी गई थी। भूप्पी की पत्नी दमुवाढूंगा निवासी विनीता पांडे ने हल्द्वानी थाने में गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सौरभ और गौरव ने लेन-देन के मामले में भूपेंद्र पांडे के दोस्त दिनेश सागर को 5 लाख का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया था। दिनेश सागर ने जब सौरव व गौरव गुप्ता से बात की तो दोनों ने अभद्रता कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। जिसकी दिनेश सागर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
हल्द्वानी के चर्चित भुप्पी हत्याकांड में गुप्ता भाइयों को आजीवन कारावास
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