देहरादून। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाने एवं यातायात के नियमों का उल्लघंन करने वालों के विरुद्व यातायात निदेशलाय उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर विभिन्न अभियान चलाये गये है। जिनका उद्देश्य यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षानुरुप कमी लायी जा सके।
प्राय: यह देखने में आया है कि कतिपय निजी वाहनों में अनाधिकृत रुप से नामपट्टिका का प्रयोग किया जा रहा है। पूर्व में अवैध नामपट्टिका का प्रयोग कर वाहन संचालित करने वाले वाहन चालकों के विभिन्न आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता भी पायी जाती रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है।
विगत समय में घटित दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों के अवलोकन से यह संज्ञान में आया है कि तेज गति/लापरवाही से वाहन चलाने से दुर्घटना की सम्भावना अत्यधिक बनी रहती है।
दुर्घटनाओं के इन बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए श्री मुख्तार मोहसिन,पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के समस्त जनपदों कोनिजी वाहनों में अवैध नामपट्टिका का प्रयोग करनें वाले वाहन चालकों के विरुद्व कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये ।
जिसमें दिनांक 22.02.2023 से 15 दिवस का अभियान में निजी वाहन में नाम पट्टिका का प्रयोग करने पर की गयी कार्यवाही निम्न हैः- क्र0सं0 जनपद निजी वाहन में नाम पट्टिका का प्रयोग करना
चालान-संयोजन शुल्क
1 उत्तरकाशी 19-9500
2 टिहरी गढ़वाल 98-49000
3 चमोली 27-13500
4 रूद्रप्रयाग 137-68500
5 पौड़ी गढ़वाल 172-85000
6 देहरादून 401-186000
7 हरिद्वार 199-92000
8 नैनीताल 458-211300
9 ऊधमसिहँनगर 366-180500
10 अल्मोड़ा 46-23000
11 पिथौरागढ़ 43-21500
12 चम्पावत 1 500
13 बागेश्वर 2-1000
कुल 1969-941300
श्री मुख्तार मोहसिन,पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया है कि निजी वाहनों पर अवैध नामपट्टिका का प्रयोग करना मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी अपराध है । आमनागरिकों के अनुरोध है कि अपने वाहनों पर अवैध नामपट्टिका का प्रयोग न करें।