छोटे भाई के बाल कटवाने के लिए सैलून पर गई थी नौ वर्ष की बच्ची
देहरादून। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की अदालत ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 20 दिसंबर 2020 को एक महिला ने पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने बताया था कि उसकी नौ वर्ष की बेटी अपने छोटे भाई के बाल कटवाने के लिए सैलून पर गई थी। जहां सलून संचालक सरताज निवासी मेमन सादात, किरतपुर, बिजनौर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने सरताज को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फरवरी 2021 में उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मुकदमे में कुल चार गवाह पेश किए गए। सोमवार को अदालत ने सरताज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
वहीं, बोर्डिंग स्कूल में पांचवीं कक्षा के छात्र के साथ कुकर्म करने के दोषी कर्मचारी को न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम उर्वशी रावत की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक अभियोजन अधिकारी कुसुम रमन ने बताया कि घटना 11 नवंबर 2011 की है। छात्र के पिता ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका बेटा दीपावली की छुट्टी में दिल्ली स्थित अपने घर गया था। वहां से 11 नवंबर को उसे उनके भाई ने स्कूल में छोड़ दिया। इसके बाद शाम के वक्त उनके एक परिचित का फोन आया कि बेटा स्कूल से भागकर उनके पास आया है। इस पर वह देहरादून पहुंचे और बच्चे से जानकारी ली। बच्चे बताया कि स्कूल के कर्मचारी शक्ति सिंह ने उसके साथ गलत काम किया है। न्यायालय में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से कुल चार गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।