Report by : CWN Desk
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बिना नंबर गाड़ी बेची तो लगेगा 15 गुना जुर्माना, RTO ने डीलरों को दिया नोटिस

हल्द्वानी आरटीओ ने बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी सौंपने वाले डीलरों पर लाइफटाइम टैक्स का 15 गुना जुर्माना और ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने की चेतावनी दी है।

हल्द्वानी। सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के दौड़ रहे नए वाहनों को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत के कड़े निर्देशों के बाद संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) हल्द्वानी ने संभाग के सभी ऑटोमोबाइल डीलरों को चेतावनी नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी डीलर बिना पंजीयन संख्या आवंटित किए ग्राहक को वाहन सुपुर्द करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कुमाऊं कमिश्नर ने अपने क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान पाया कि क्षेत्र में कई दोपहिया व चारपहिया वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर बेधड़क संचालित हो रहे हैं। इस गंभीर लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने आरटीओ प्रशासन को ऐसे वाहनों और जिम्मेदार डीलरों को चिह्नित कर सात दिन के भीतर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
कमिश्नर के कड़े रुख के बाद आरटीओ प्रशासन डॉ. गुरदेव सिंह, आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पांडे और एआरटीओ विपिन कुमार सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(ख) के तहत नियम का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर लाइफटाइम टैक्स का 15 गुना तक भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही आरोपी डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त कर परिवहन विभाग की पोर्टल लॉगिन आईडी तुरंत ब्लॉक कर दी जाएगी।
परिवहन विभाग की टास्क फोर्स, प्रवर्तन दल और इंटरसेप्टर टीमों को सड़कों पर बिना नंबर दौड़ रहे वाहनों की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने वाले वाहनों के चेसिस और इंजन नंबर से सीधे संबंधित डीलर की जवाबदेही तय होगी।

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