मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने जिलाधिकारी से 4 सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट
(कमल जगाती)
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में बने कॉम्पलेक्सो में पार्किंग स्थल पर अतिक्रमण हटाने के पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 4 सप्ताह बाद की तिथि तय की है।
पूर्व में मुख्य न्यायधीश की खण्डपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल और उप जिलाधिकारी हल्द्वानी से कमेटी गठित कर हल्द्वानी में बने कॉम्पलेक्सो की पार्किंग से अतिक्रमण हटाने के निदेश जारी किए थे।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी में 2017 में जिला विकास प्राधिकरण ने कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग न होने पर कार्रवाई की। लेकिन इतने वर्षों बाद भी हल्द्वानी में व्यवसायिक कॉम्पलेक्सो में पार्किंग व्यवस्था नहीं है और कई लोगों ने सार्वजनिक संम्पत्ति में अतिक्रमण किया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत ने 8 मार्च 2017 को इस मामले पर कार्यवाही की थी। उन्होंने कार्यवाही करते समय 11 प्रतिष्ठानो को सील भी किया था। उसके बाद फिर से इन लोगो ने स्वीकृत पार्किंग स्थलों में दुकानें बनाकर बेच दी है। इसके कारण लोगों को अपने वाहन सड़को पर खड़े करने पड़ रहे है।