Report by : CWN Desk
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6 माह की मासूम की हत्या में कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा

काशीपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने 6 माह की भांजी की हत्यारी मामी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आपको बता दें कि मौहल्ला किला निवासी शहनवाज पुत्र कल्बे ने वर्ष 2019 में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पत्नी तमन्ना की मानसिक स्थिति खराब थी। उसकी 6 माह की पुत्री मरियम को उसका साला ढेला बस्ती निवासी फैजान पुत्र आलेहसन पालन-पोषण के लिए अपने घर ले गया। फैजान की पत्नी रुखसार बच्ची को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। 15 जून 2019 को वह अपनी बेटी से मिलने गया तो साले के घर पर भीड़ लगी थी। पूछने पर लोगों ने बताया कि मरियम खत्म हो गई है। बच्ची के पिता ने रुखसार पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रुखसार के खिलाफ धारा 302 का केस दर्ज किया था। पोस्टमार्टम में बच्ची की मृत्यु मुंह-गला दबाने और गर्दन की हड्डी टूटने के कारण होने की बात सामने आई।जांच अधिकारी ने आरोपी रुखसार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। गवाहों के बयानों अधिवक्ताओं की बहस और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी रुखसार को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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