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हरिद्वार

लूट की झूठी सूचना देना पड़ा मंहगा, हाथ जोड़ माफी मांगी, भरा 10 हजार जुर्माना

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कॉलकर्ता ने भुगता ₹10,000/- का जुर्माना, साथियों का भी किया गया पुलिस एक्ट में चालान

हरिद्वारथाना सिडकुल दिनांक 31.01.2023 को डायल 112 (पुलिस कन्टोल रुम) पर कॉलर राहुल द्वारा सूचना दी गयी कि उसके साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा लूटपाट की गयी। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जानकारी की तो पता लगा कि पूरा मामला कॉलर तथा उसके अन्य 03 साथियो का आपसी लेन-देन का था।

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लूट की सूचना झूठी पाए जाने पर चारों आरोपियों को थाना सिड़कुल लाकर कॉलर राहुल का ₹10000/- का तथा अन्य साथियों का 250 – 250 रुपये का पुलिस एक्ट में चालान कर आरोपियों को चेतावनी देकर छोड़ा गया।

1- राहुल पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 गली न0-6 शिव विहार करावल नगर थान करावल नगर दिल्ली (कॉलर)

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2- विनय पुत्र टिटू सिंह नि0 शिव विहार करावल नगर थान करावल नगर दिल्ली ।

3- इनातुल्ला पुत्र फरीद नि0 रावली महदूद थाना सिडकुल हरिद्वार

4- इशरार पुत्र जमील अहमद नि0 सुभाष नगर थाना ज्वालापुर हरिद्वार

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