Report by : CWN Desk
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कैबिनेट बैठक में 16 बड़े फैसले, धर्मांतरण कानून सख्त, अग्निवीरों को आरक्षण, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को हरी झंडी

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने वन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से सीमांकन कराने का निर्णय लिया, जिसके लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन कर इसे और सख्त किया गया है, जिसके तहत गैंगस्टर एक्ट जैसे प्रावधान लागू होंगे और दोषी को 14 साल तक की सजा हो सकेगी।

वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण मिलेगा। पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना पर सहमति देते हुए सरकार ने एनएचएआई को 22 करोड़ और रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्णय लिया। नियमित पदों पर भी आउटसोर्स भर्ती की अनुमति दी गई, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को इसकी मंजूरी मिल गई, बाकी विभागों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी।

ग्राम्य विकास सेवा नियमावली और पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में पीआईयू को मंजूरी मिली। एमएसएमई में सर्विस सेक्टर के लिए मिनी औद्योगिक आस्थानों में 5 प्रतिशत प्लॉट और शेड आरक्षित होंगे। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में टिहरी जिले के आधार पर प्रभावितों की भूमि का मूल्य तय होगा।

कैबिनेट ने उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पॉलिसी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन नीति को मंजूरी दी। नगर निकाय एकल सदस्यीय आयोग और सहकारी समिति अधिनियम के तहत सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के साथ जीएसटी व रॉयल्टी भुगतान पर भी सहमति दी गई। इन निर्णयों को राज्य के विकास और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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