उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राज्यपाल ने दी मंजूरी, जानिए पूरी खबर।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर को करवा चौथ के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर की सरकारी और अशासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
राज्यपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए यह अवकाश मान्य होगा। इस फैसले के बाद महिला कर्मचारियों को करवा चौथ की तैयारियों, पूजा-पाठ और शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
करवा चौथ का त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं। हर साल महिला कर्मचारी इस दिन विशेष अवकाश की मांग करती रही हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए शासन ने यह अहम निर्णय लिया है।
सरकार के इस संवेदनशील कदम की महिला कर्मचारियों ने सराहना की है। इससे वे बिना किसी कार्यालयीन दबाव के अपने परिवार और रीति-रिवाजों के साथ इस पावन पर्व को धूमधाम से मना सकेंगी। शासन के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।