CWN Desk

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। नीले ड्रम में मिले थे शव के टुकड़े

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने पति की निर्मम हत्या करने वाली पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा (फांसी) सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इस नृशंस अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
घटना की शुरुआत 3 मार्च 2025 को हुई थी, जब ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ राजपूत की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई थी। अभियुक्तों ने बेरहमी से सौरभ के शव के टुकड़े कर एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिए थे। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था।
सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब मुस्कान और साहिल को जोड़ा गया, तो वे दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक अत्यंत नृशंस अपराध है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की नरमी या माफी नहीं बरती जा सकती। इस फैसले के बाद मृतक सौरभ के परिवार ने राहत की सांस ली है और इसे न्याय की जीत बताया है।
मृतक के भाई और परिवार ने शुरू से ही आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। परिवार का कहना है कि इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा कि ऐसे जघन्य कृत्यों का अंजाम बहुत बुरा होता है। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने भी इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ श्रेणी का मामला मानते हुए कड़ी सजा की पैरवी की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।