Report by : CWN Desk
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कैंची धाम और नैनीताल वीकेंड ट्रैफिक डायवर्जन प्लान:

हल्द्वानी। कैंची धाम में वीकेंड पर पुलिस का सख्त पहरा, 17-18 अक्तूबर के लिए जारी हुआ नया ट्रैफिक और डायवर्जन प्लानसार: कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर नैनीताल पुलिस ने 17 और 18 अक्तूबर को भारी वाहनों, टैक्सी दोपहिया और बाहरी बाइकर्स पर प्रतिबंध लगाते हुए नए डायवर्जन रूट तय किए हैं।
वीकेंड पर बाबा नीम करौली के कैंची धाम और सरोवर नगरी नैनीताल में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 17 और 18 अक्तूबर के लिए विशेष यातायात और डायवर्जन प्लान जारी किया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने साफ किया है कि वीकेंड के दौरान कैंची धाम क्षेत्र तथा नैनीताल में टैक्सी दोपहिया वाहनों (Taxi Two-Wheelers) का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही, दोनों दिन तड़के सुबह 3:00 बजे से रात 11:00 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी और उन्हें जिले की सीमाओं पर ही रोक दिया जाएगा। वहीं, केमू बसों, निजी बसों तथा अन्य चौपहिया वाहनों के लिए सुबह 5:00 बजे से रात 8:00 बजे तक निर्धारित रूट प्लान प्रभावी रहेगा।
अलग-अलग रूटों के लिए पुलिस का नया डायवर्जन प्लान
मैदानी इलाकों से पर्वतीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों से मैदान की ओर जाने वाले वाहनों के लिए पुलिस ने निम्नलिखित वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं:
अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर व पिथौरागढ़ से मैदान जाने वाले वाहन: लमगड़ा, धानाचूली, धारी, खुटानी बैंड और भीमताल होते हुए अपने गंतव्य को निकलेंगे।
रानीखेत से मैदान की ओर जाने वाले वाहन: क्वारब, ओड़ाखान, रामगढ़, खुटानी बैंड और भीमताल के रास्ते भेजे जाएंगे।
मैदानी क्षेत्रों (हल्द्वानी/काठगोदाम) से अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ जाने वाले वाहन: खुटानी बैंड, भीमताल, धारी और धानाचूली बैंड होकर अपनी यात्रा तय करेंगे।
काठगोदाम से रानीखेत, बेतालघाट, सुयालबाड़ी व खैरना जाने वाले वाहन: सैनिटोरियम से रातीघाट मार्ग का उपयोग करेंगे।
बाहरी दोपहिया वाहनों को काठगोदाम में रोका जाएगा, स्थानीय निवासियों को मिलेगी छूट
हल्द्वानी पुलिस ने भी वीकेंड भीड़ को संभालने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। एसपी ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र के अनुसार, बाहरी राज्यों या जिलों से आने वाले दोपहिया वाहनों को काठगोदाम में ही रोक दिया जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों को आवश्यक सत्यापन के बाद ही आगे जाने की रियायत दी जाएगी।

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