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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे को पूरा करते हुए सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने “उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025” विधिवत जारी कर दी है।
नवीन नियमावली के तहत अब सेवामुक्त अग्निवीर पुलिस, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, वन विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति पा सकेंगे। इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर (पीएसी), अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं।
राज्य सरकार का यह कदम न केवल सेवामुक्त अग्निवीरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, बल्कि उनकी सेवाओं और अनुभव का लाभ विभिन्न सुरक्षा एवं सेवा क्षेत्रों में भी मिलेगा। इससे युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर विश्वास और उत्साह बढ़ेगा तथा भविष्य की संभावनाओं को लेकर उनकी चिंताएं भी कम होंगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को सम्मानजनक अवसर प्रदान करना और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। यह निर्णय युवाओं को नई ऊर्जा देगा और उन्हें समाज सेवा से जुड़े रहने का अवसर भी प्रदान करेगा।

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