भूमि को लेकर चल रहे विवाद में ज्वालापुर कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर हुआ केस
हरिद्वार। भूमि को लेकर चल रहे विवाद में भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ समेत पांच लोगों के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में लूट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में सचिन कुमार वर्मा निवासी खारीकुओं जिला हापुड़ यूपी ने बताया कि उनका परिवार वर्ष 2000 से रानीपुर झाल के पास कृषि भूमि पर रहता चला आ रहा था। उन्होंने शारदाधाम नाम से एक आश्रम और एक मंदिर का निर्माण किया हुआ है।
आरोप है कि उनके स्वामित्व की भूमि से सटी भूमि पर विनोद गोस्वामी, राजेन्द्र शर्मा, भूमा पीठाधीश्वर एवं भूमानंद अस्पताल के ट्रस्टी अच्युतानंद तीर्थ ने देवभूमि डेवलपर्स के नाम से आवासीय परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया। आरोप है कि जेसीबी से उनके आश्रम की चाहरदीवारी ढहा दी गई।
आरोप है कि दीवार को ढहाने में विनोद गोस्वामी, रामगोपाल शर्मा, सोमेश्वर त्यागी, रविन्द्र पाल सिंह, गौरव सिंह समेत चार पांच लोग शामिल रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्य को रुकवाया। आरोप है कि आश्रम में घुसकर महिलाओं को भी डराया-धमकाया गया और हत्या की धमकी दी।
आरोप है कि आश्रम में घुसकर सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, घरेलू और खेती का सामान लूटकर फरार हो गए। आरोप है कि उनका आश्रम एवं निर्माण भी ढहा दिया गया।
कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ निवासी भूमा निकेतन सप्त सरोवर मार्ग, विनोद कुमार गोस्वामी निवासी सिकरी खुर्द मोदीनगर गाजियाबाद यूपी, राम गोपाल शर्मा निवासी गाजियाबाद यूपी, सोमेश्वर त्यागी निवासी उत्तम नगर नई दिल्ली, राजेन्द्र शर्मा निवासी भूमानिकेतन सप्त सरोवर रोड और देवभूमि डेवलपर्स के पदाधिकारी के खिलाफ लूट, बलवा, मारपीट, हत्या की धमकी देने समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ समेत पांच लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज
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