हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में चलने वाली बाइक टैक्सी और नए परमिट जारी करने पर भी रोक लगाई गई
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जाम की लगातार बढ़ती समस्या पर सख्त कदम उठाते हुए नैनीताल शहर में सभी प्रकार की टैक्सियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियां शहर के बाहर ही रोक दी जाएंगी। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में चलने वाली बाइक टैक्सी और नए परमिट जारी करने पर भी रोक लगाई गई है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अजय रावत बनाम सरकार के आदेश का पालन कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। 2017 में दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने नैनीताल में टैक्सी परमिट को बैन कर दिया था। परमिट शर्तों में लिखा जा रहा था कि नैनीताल में टैक्सी प्रतिबंधित रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि अन्य प्रदेश और राज्य के अन्य जिलों से भी आने वाले कॉमर्शियल टैक्सियों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेंगे।
राज्य सरकार वर्ष 2020 में टैक्सी बाइक योजना लेकर आई। इस योजना के तहत नैनीताल नगर में एक हजार से अधिक लोगों ने बाइक टैक्सी के परमिट ले लिए, लेकिन पर्यटक सीजन के दौरान नैनीताल में बाइक टैक्सी की तादाद अचानक बढ़ने से ट्रैफिक की समस्या पेश आ रही थी। इस पर नैनीताल प्रशासन ने बाइक टैक्सी पर जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ टैक्सी बाइक कारोबारी प्रवीण कुमार, ललित, निखिल, पीयूष साह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें कारोबार की अनुमति दी जाए। क्योंकि उन्होंने टैक्सी बाइक शासन की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ली है। याचिका में कहा गया कि नैनीताल में अन्य शहरों और अन्य राज्यों की गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन नैनीताल के लोगों को ही अपने नगर में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं मिल रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए टैक्सी पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है।
नैनीताल शहर में सभी प्रकार की टैक्सियों के प्रवेश पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक
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