कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु पर उसकी विधवा पुत्र वधू को भी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिलेगी
गैरसैंण। कैबिनेट ने राज्य की नई पर्यटन नीति को मंजूरी देते हुए पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए कई सेवाओं पर शत प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कई अन्य प्रोत्साहन और छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को गैरसैंण विधानसभा भवन में कैबिनेट की बैठक में नई पर्यटन नीति के तहत नए पर्यटन उत्पादों और सेवाओं जैसे हेली टूरिज्म, कैरवान टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कैब ऑपरेटरों को 100 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी देने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नई और पुरानी पर्यटन इकाईयों को कार्य विस्तार पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में बदलाव पर भी अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत अब सरकारी सेवा में तैनात कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु के बाद उसकी विधवा पुत्र वधू को भी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दी जाएगी। अभी तक नियमावली में सिर्फ मृतक के पुत्र का ही जिक्र था। ऐसे में अब विधवा पुत्र वधू को भी नियमावली में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है।