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नई दिल्ली

अदालत ने 53 दिन के भीतर सुनाया फैसला, दुराचारी उम्र पर रहेगा जेल  

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पौने चार साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, 80 हजार का जुर्माना भी लगाया
पौने चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक की जिंदगी अब जेल में कटेगी। अदालत ने 53 दिन के भीतर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला यूपी के अमरोहा का है।
मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के एक गांव का किसान 11 मार्च 2023 को खेत पर गया था। घर पर उसकी पौने चार साल की बेटी थी। मां किसी काम से पड़ोस में चली गई। तभी गांव का रहने वाला युवक सुशील ने घर में घुस कर मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। मासूम के रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी व अन्य लोग भी आ गए थे। सुशील मौके से भाग गया था। बदहवास मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। किसान की पत्नी ने 13 मार्च को सुशील के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
प्राथमिकी दर्ज होने के छह दिन के भीतर 18 मार्च को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अदालत ने 29 मार्च को पहली सुनवाई कर मुकदमे को ट्रायल पर ले लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी कर रहे थे। शनिवार को आरोप पत्र दाखिल होने के 53 दिन के भीतर ही अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए सुशील कुमार को दोषी करार दिया। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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संपादक: गुलाब सिंह
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