कमल जगाती
नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में प्रतिबंधित क्षेत्रों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को निर्देश जारी कर राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 4 सप्ताह बाद की तिथि तय की है।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ध्वनि प्रदूषण मानकों का पालन नहीं कराया जा रहा है। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है की ट्रैफिक नियमों का भी पालन ठीक तरह से नहीं कराया जा रहा है।