देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की 7,477 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का फैसला लिया है। यह फैसला हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों पर लागू होगा। बुधवार शाम से इन पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक बनाया जाएगा।
पंचायतीराज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 27 नवंबर को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिन पंचायतों में नए चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, उनमें भी अगले छह महीने तक प्रशासक ही काम देखेंगे।
कौन होंगे प्रशासक?
* ग्राम पंचायतें: जिलों के विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
* क्षेत्र पंचायतें: जिलाधिकारी एसडीएम को प्रशासक नियुक्त करेंगे।
प्रशासक क्या कर सकेंगे?
प्रशासक नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे, बल्कि सामान्य रूटीन कार्यों को ही संभालेंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला?
इस फैसले के पीछे का मुख्य कारण यह है कि राज्य में कई ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में प्रशासकों की नियुक्ति से पंचायतों का कामकाज प्रभावित नहीं होगा।
पंचायतीराज विभाग निदेशक का बयान
पंचायतीराज विभाग की निदेशक निधि यादव ने बताया कि बुधवार शाम से ही ग्राम पंचायतों में प्रशासकों को नियुक्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह फैसला राज्य के ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे सुनिश्चित होगा कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बिना किसी बाधा के चलते रहें।