देहरादून: उत्तराखंड में मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। राज्यपाल ने मंगलवार को उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत अगले तीन साल तक मलिन बस्तियों को हटाने का कोई कार्रवाई नहीं होगी।
दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में मलिन बस्तियों को अतिक्रमण माना जा रहा था और इन्हें हटाने की कार्रवाई चल रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने पहले 2018 में एक अध्यादेश लाया था, जिसके तहत बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिली थी। इसके बाद 2021 में एक बार फिर अध्यादेश लाया गया, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में खत्म हो गई थी।
अब सरकार ने तीसरी बार अध्यादेश लाकर बस्तीवासियों को 2027 तक की राहत दी है। राज्यपाल ने मंगलवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य की 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले लगभग 12 लाख लोगों को बड़ी राहत मिली है।
सरकार कर रही है पुनर्वास और विनियमितीकरण का काम:
राज्य सरकार मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विनियमितीकरण पर भी काम कर रही है। हाल ही में धामी कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। सरकार का लक्ष्य है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्थायी समाधान दिया जाए।
मुख्य बिंदु:
- उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को हटाने का खतरा टला।
- अगले तीन साल तक बस्तीवासियों को राहत।
- राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी।
- 582 बस्तियों के 12 लाख लोगों को राहत।
- सरकार कर रही है पुनर्वास और विनियमितीकरण का काम।
यह अध्यादेश राज्य की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे उन्हें स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद जगी है।