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नई दिल्ली

“ईमानदारी से देशहित में सही टैक्स जमा करें, गलत आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएँ”

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(सरोज आनंद जोशी, चार्टड एकाउंटेड)
हल्द्वानी
। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही सावधानी से भरनी है। गलत आईटीआर फाइल करना आयकर कानूनों के अंतर्गत दंडनीय है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एआई के विकास के साथ  टीआईएस (टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) और एआईएस (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) आने के बाद आयकर विभाग को आपके लेनदेनों की सभी जानकारी है। जैसे आपको बैंक से मिलने वाला ब्याज, आपके द्वारा की गयी जमीन की खरीद फरोख्त, विदेशों में किये गए भुगतान और प्राप्तियों जैसे सभी विवरण मौजूद हैं। ऐसे में आपकी द्वारा दी गयी गलत जानकारी आयकर अधिनियमों के अंतर्गत दंडनीय है। इसलिए आईटीआर भरते समय बहुत सावधानी बरतें और यदि वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय के अलावा आपने कुछ लेनदेन किये हैं।
जैसे शेयर बाजार में शेयर्स की खरीद फरोख्त या कोई पूंजीगत सम्पति की खरीद फरोख्त या फिर विदेशी भुगतान या फिर कोई आयकर राहत (रिलीफ) की गणना करनी हो तो यूट्यूब में देखकर या किसी कम जानकर से आईटीआर न भरवाएं किसी आयकर अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लें, ऐसे कर सलाहकार से सहायता न लें को आपको गलत और नियमो के विरुद्ध  टैक्स बचाने को कहें या गलत रिफंड दिलवाने का दावा करें। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी आपकी है
विगत वर्षों में जो वेतनभोगी गलत मकान किराया भत्ता, अपने किसी रिश्तेदार को  फर्जी किराये दिखाकर या फिर  गलत छूट /राहत/ कटौती दिखाकर रिफंड ले रहे हैं वो लोग आयकर विभाग की रडार में हैं उन पर विभाग कार्यवाही कर सकता है ये थे इकनोमिक टाइम्स में 22 जून 2023 को प्रकाशित  एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई वेतनभोगी करदाता आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के लिए आयकर (आईटीआर) विभाग की जांच के दायरे में हैं, जिसमें करीबी रिश्तेदारों से फर्जी किराया रसीदें, गृह ऋण के  अतिरिक्त दावे, फर्जी दान और कुछ कर सलाहकारों द्वारा कर कटौती और रिफंड बढ़ाने के वादे के साथ कर चोरी के कई अनैतिक तरीकों को बढ़ावा दिया है , ध्यान देने वाली बात ये है कि अंतिम जिम्मेदारी आपकी ही है  अब ऐसे में आयकर विभाग आपसे  छूट /राहत /कटौती लेने वालों से सबूत के तौर पर दस्तावेज प्रस्तुत (अपलोड) करने को कह सकता है।
पूरे कुमाऊं के खासकर सरकारी कर्मचारी और सेना में कार्यरत वेतनभोगी जानकारी के अभाव और गलत /गैर पेशेवर टैक्स सलाहकार से रिफंड के लालच में यदि  गलत आईटीआर फाइल करवा  रहे हैं, वो अब  सावधान हो जाएँ। जून 29 ‘ 2023 को  टाइम्स ऑफ़ इंडिया में एक   प्रकाशित समाचार के अनुसार हैदराबाद में 40 करोड़ का टैक्स स्कैम पकड़ में आया है। जिसमें करदाता के अलावा टैक्स सलाहकार भी अब विभाग की नज़र में हैं, जिन्होंने इस गड़बड़ी में करदाताओं को साथ दिया। ये करदाता पुलिस, रेलवे और आईटी क्षेत्र के कर्मचारी थे।
आपके दिए करों से आधारभूत सरकारी योजनाएं बनती है, अपनी आधारभूत  जरूरतों के लिए आप सरकारी निति निर्धारकों से अपनी आवाज उठाये, ये आपका मौलिक अधिकार है। पर सही कर देना आपका सबसे जरुरी कर्तव्य है।

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संपादक: गुलाब सिंह
पता: हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
दूरभाष: +91 9412960065
ई-मेल: [email protected]

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