नैनीताल। नैनीताल जिले को छोड़कर अन्य जिलों में बाइकसवारों के लिए डबल हेलमेट का प्रावधान नहीं है। केवल चालक हेलमेट पहने तो चालान नहीं होता है। बृहस्पतिवार को हल्द्वानी दौरे पर आए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि अब यह नियम सख्ती से पूरे प्रदेश में लागू होगा।
डीजीपी बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जनसंवाद कार्यक्रम में नागरिकों और प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने यह मुद्दा उठाया कि एक प्रदेश में वाहन चालकों के लिए अलग-अलग नियम क्यों हैं? देहरादून और हरिद्वार में बाइक पर केवल एक व्यक्ति को हेलमेट लगाना पड़ता है। नैनीताल में ऐसा करने पर चालान हो जाता है। डीजीपी ने कहा कि एक प्रदेश में दो नियम नहीं होंगे। यह नियम सभी की सुरक्षा के लिए है। देहरादून, हरिद्वार समेत पूरे प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाएगा।
उत्तराखंड में बाइक चालक ही नहीं सवार के लिए भी हेलमेट पहनना अनिर्वाय : डीजीपी
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