स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को होने वाली परेशानियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की
नैनीताल। हाईकोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर के अंदर लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को होने वाली परेशानियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने जिला प्रशासन को समस्या के निवारण के लिए चार सप्ताह में प्लान पेश करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी व एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि बीते माह कोर्ट के निर्देशों पर नैनीताल के लिए बनाया गए वन वे ट्रायल ट्रैफिक प्लान लागू करके देखा गया जो असंभव था। रूट डायवर्जन के दौरान जहां स्थानीय व व्यापारियों को हल्द्वानी जाने के लिए एक से डेढ़ घंटा लगता था उन्हें कालाढूंगी से भेजने पर ढाई से तीन घंटे तक का समय लगा। इसकी वजह से प्रशासन, पुलिस सहित स्थानीय लोगों को भी कई समस्याओं से गुजरना पड़ा।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दायर कर कहा था कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। प्रार्थनापत्र में कहा गया कि नैनीताल में पर्यटक सीजन के दौरान आए दिन लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदरूनी मार्गों पर जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय पर स्कूल और कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे थे।
अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा था कि नगर के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाएं। उसका ट्रायल करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और जिलाधिकारी व एसएसपी भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहें। कोर्ट के पूर्व आदेश के क्रम में दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उधर, हल्द्वानी में वर्कशॉप लाइन पर मंगलवार दोपहर जाम लगने से वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान करीब आधे घंटे तक यही स्थिति रही। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण जाम लगा।
हाईकोर्ट में पूछा, नैनीताल में पर्यटन सीजन में जाम से निपटने के लिए क्या हैं इंतजाम
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