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उत्तराखण्ड

सीएसडी कैंटीन धारकों को बड़ी राहत, अब किसी भी कैंटीन से खरीद सकेंगे सामान और शराब

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दो महीने का कोटा एक साथ ले सकेंगे, इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए भी लिमिट में राहत दी गई
देहरादून। पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए सीएसडी कैंटीन से खरीदारी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब किसी भी कैंटीन में जाकर भी सामान और लिकर आइटम खरीद सकते हैं। सामान और लिकर दोनों एक साथ दो महीने का कोटा ले सकते हैं। कैंटीन कार्डधारकों के लिए एएफडी-1 श्रेणी के सामान खरीदने को https//afd.csdindia.gov.in/ ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर लॉग-इन करके इस श्रेणी का सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा, जो सीधे घर पहुंचाया जाएगा। इस श्रेणी में वाहन, टीवी, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन आदि हैं।
सेना मुख्यालय ने कैंटीन से खरीदारी को लेकर संशोधन आदेश जारी किया गया। अब सैनिक और सैनिक आश्रितों के लिए सीएसडी या अपनी यूनिट कैंटीन जाने की बाध्यता नहीं होगी। कैंटीन कार्ड हर वर्ष रिन्युअल कराने की बाध्यता भी अब समाप्त कर दी गई है। नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया तक सरल की गई है। सेना के जनसंपर्क अधिकारी-देहरादून लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने सीएसडी नियमों में बदलाव के आदेश की पुष्टि की है। वहीं, सेना के ट्रेनी अग्निवीर और सैन्य संस्थान जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के छात्रों के स्टील कार्ड बनाए जाएंगे। यह प्रक्रिया पहली बार शुरू की जा रही है। वे हर महीने कैंटीन से 3,500 रुपये तक की ग्रॉसरी खरीद सकेंगे। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए भी पूर्व सैनिकों को लिमिट में राहत दी गई। सैन्य अफसर के लिए बीस लाख रुपये, जूनियर कमीशन अफसरों के लिए दस लाख और इससे नीचे रैंक के लिए आठ लाख रुपये चौपहिया वाहन की लिमिट तय है। श्रेणीवार सैन्यकर्मी यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो पांच लाख रुपये की अतिरिक्त लिमिट मिलेगी।

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संपादक: गुलाब सिंह
पता: हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
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