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देहरादून

खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने इस बार अपने ही गनर को पीटा, मुकदमा दर्ज

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गनर की तैनाती पुलिस लाइन हरिद्वार रोशनाबाद में है, पुलिस ने शुरू की जांच
देहरादून।
खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में आए हैं। उनकी सुरक्षा में तैनात सिपाही ने ही उनके खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सुरक्षाकर्मी का आरोप है कि चैंपियन अक्सर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट करते हैं। उन्होंने गत बृहस्पतिवार को भी मारपीट की थी। पुलिस ने मामले में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सिपाही गोकुल प्रसाद यादव की हाल तैनाती पुलिस लाइन रोशनाबाद में है। वह पूर्व विधायक खानपुर की सुरक्षा में गत 30 जनवरी से तैनात थे। गोकुल प्रसाद ने आरोप लगाया है कि चैंपियन इच्छानुसार काम न होने पर उनसे गाली-गलौज करते हैं। कोई काम न होने पर अक्सर उन्हें धमकी भी देते हैं।
गत बृहस्पतिवार को चैंपियन अपने मोहिनी रोड स्थित आवास पर थे। इस दौरान रात करीब साढ़े आठ बजे उन्होंने अचानक गोकुल प्रसाद के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद प्रसाद ने अपने उच्चाधिकारियों को हरिद्वार में इस घटना की जानकारी दी और शनिवार को डालनवाला थाने में शिकायत कर दी। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2022 में भी डालनवाला थाने में चैंपियन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस वक्त प्रभारी इंस्पेक्टर रहे नंद किशोर भट्ट ने तहरीर दी थी कि चैंपियन थाने में आए और वहां पर हंगामा करने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब समझाने का प्रयास किया तो उन्हें देख लेने की धमकी दी। इस पर उनके खिलाफ धमकाने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का ही मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का कहना है कि वह इस वक्त संसदीय चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ विरोधी इस तरह का षडयंत्र रच रहे हैं। उन्होंने गोकुल प्रसाद पर ही अभद्रता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आठ फरवरी की रात में यह घटना हुई थी। इसके बाद उन्होंने नौ फरवरी को एसएसपी हरिद्वार को लिखित शिकायत प्रेषित कर दी थी। इसमें उन्होंने गनर को बदलने के लिए कहा था। इस शिकायती पत्र की प्रतियां उन्होंने गृहमंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को भी प्रेषित की थी। उन्होंने इस मुकदमे को निराधार बताया है।

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संपादक: गुलाब सिंह
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