उत्तराखण्ड

डियूटी के दौरान आकस्मिक निधन होने पर उपनल कर्मचारी के आश्रितों को मिलेगी एक लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि

देहरादून। सेवा के दौरान मृत्य होने पर उपनल कर्मचारी के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान सहायता के रूप में एक लाख रुपये दिए जाएंगे। उपनल बोर्ड हाल में जारी 50 हजार रुपये सहायता के आदेश को निरस्त करते हुए नया आदेश जारी करने जा रहा है। उपनल बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल शम्मी सब्बरवाल ने इसकी पुष्टि की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अनुग्रह राशि के हालिया आदेश को संशोधित करने को कहा है।
उपनल कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को अब तक केवल 15 हजार रुपये दिए जाते थे। पिछले दिनों 19 फरवरी को उपनल कर्मियों के सम्मेलन में सैनिक कल्याण मंत्री ने इस राशि को एक लाख रुपये करने का निर्णय किया था। बाद में उपनल बोर्ड की बैठक में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए पंद्रह हजार को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया। उपनल कर्मचारी इस फैसले से खुश नहीं थे।
उपनल अधिकारियों ने 31 जुलाई को अनुग्रह अनुदान आदेश करने के बाद इसे सार्वजनिक नहीं किया था। 10 अगस्त को जब उपनल कर्मचारी संघ को आदेश की जानकारी मिली तो उन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री और मीडिया के सामने इसे मजबूती से उठाया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनेाद गोदियाल, संयोजक महेश भट्ट ने मंत्री जोशी से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के अनुसार मंत्री भी इस फैसले से खुश नहीं थे। मंत्री ने उपनल प्रशासन को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दे दिए।

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