जनहित याचिका की सुनवाई में नगर निगम को न्यायालय ने 30 नवंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा
(कमल जगाती)
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में आवारा पशुओं के सड़को में टहलने से हो रही दुर्घटनाओं संबंधी जनहित याचिका में हल्द्वानी नगर निगम को तत्काल प्रभाव से सड़कों से आवारा गाय और बैलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने 30 नवंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा की हल्द्वानी और राज्य की ने व्यस्त सड़कों में आवारा गाय और बैल घूमते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन पशुवों के आपस में लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि कई बुरी तरह से घायल हो गए। यही नहीं, इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों और शहर के आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। याचिका में इन आवारा पशुओं को सड़कों से हटाया जाए जिससे इनका आतंक कम हो और लोग सुरक्षित हो जाएं।
उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी की सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के दिए आदेश
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