लावारिस कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर पालिका प्रशासन सख्त
नैनीताल। लावारिस कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। पालिका ने निर्णय लिया है, कि अब कुत्ता पालने के लिए लोगों को लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंस कुत्ता पाला तो कार्रवाई की जाएगी।
अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया हाईकोर्ट के निर्देश और पालिका एक्ट के तहत कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कहा कि जिन लोगों ने अब तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है, वह जल्द लाइसेंस के लिए आवेदन करें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 130 लोग कुत्ता पालने का लाइसेंस बना चुके हैं। शहर में कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किए जाने को लेकर पालिका की ओर से कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक नगर पालिका ने शहर में 106 कुत्तों का टीकाकरण किया है। ईओ ने बताया कि शहर के जिन स्थानों पर लावारिस कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां पालिका कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण करेगी। टोल फ्री नंबर 9027649083 जारी किया गया है।