देहरादून। शिक्षा विभाग ने सन वैली स्कूल को मान्यता रद करने का नोटिस जारी किया है। साथ ही एक माह के भीतर स्कूल प्रबंधन को अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र दाखिल करने को कहा है। ऐसा न करने पर शिक्षा विभाग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मान्यता रद करने की संस्तुति भेजेगा। स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया था।
दरअसल, डालनवाला स्थित सन वैली स्कूल को शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश के लिए सीट आवंटित की गई थीं। जिसके तहत स्कूल में 25 बच्चों को एलकेजी में प्रवेश दिया जाना था, लेकिन स्कूल ने अल्पसंख्यक संस्थान होने का हवाला देते हुए बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। जब मामला उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पहुंचा तो आयोग ने शिक्षा विभाग एवं सनवैली स्कूल प्रबंधन को तलब किया।
दस्तावेजों की जांच करने पर स्कूल प्रबंधन अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र दाखिल नहीं कर पाया। इस पर आयोग एवं शिक्षा विभाग ने स्कूल को आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए। मगर स्कूल प्रबंधन ने आदेश को दरकिनार किया और बच्चों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया।
आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण ने बताया कि स्कूल पर सख्त कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में सन वैली स्कूल के एडवाइजर कर्नल जसविंदर सिंह (सेनि.) ने बताया कि शिक्षा विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं अभी शहर से बाहर हूं, फिलहाल इस मामले में कुछ भी बताने में असमर्थ हूं।
नामी स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस, आरटीई में नहीं दिया गरीब बच्चे को दाखिला
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