कैबिनेट ने इसके लिए क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट ऐक्ट में संशोधन को मंजूरी
देहरादून। उत्तराखंड में 50 बेड तक वाले अस्पतालों का पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट ऐक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि 2015 में बनाए गए ऐक्ट में संशोधन किया गया है। इसके तहत छोटे अस्पतालों को राज्य में प्रोत्साहित करने को पंजीकरण शुल्क माफ किया गया है। 50 बेड और इससे कम बेड वाले अस्पतालों का पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। इससे राज्य में अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी। पांच वर्षों में पंजीकरण से 6.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। हर साल 1.27 करोड़ का राजस्व मिला।
सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि 50 बेड से अधिक बड़े अस्पतालों को भी बड़ी राहत दी गई है। पंजीकरण शुल्क के जो पुराने रेट थे, उनमें 90 प्रतिशत तक की छूट कैबिनेट ने मंजूर कर दी है। इस संशोधन के बाद राज्य का इस मद में राजस्व 90 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। हर साल सिर्फ 12.60 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। अभी तक एक्ट के 2015 के पंजीकरण रेट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सबसे अधिक विरोध कर रही थी।
उत्तराखंड में 50 बेड तक वाले अस्पतालों का पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ
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