उत्तराखण्ड

पुरौला में धारा 144 लागू, नाबालिग लड़की को समुदाय विशेष के युवक द्वारा भगाने के बाद से बना है तनाव

पुरौला में बुलाई हिन्दू संगठनों की महापंचायत को नहीं दी प्रशासन ने अनुमति, समुदाय विशेष के लोग छोड़ रहे पुरौला

उत्तरकाशी। पुरोला में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। पिछले महीने 26 मई को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के प्रयास के बाद तनाव बना है। समुदाय विशेष के युवक की ओर से किशोरी को भगाने का आरोप है। जिला प्रशासन ने पुरोला में 15 जून को हिन्दू संगठनों की महापंचायत करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। वहीं दहशत में समुदाय विशेष के परिवार पुरौला छोड़ रहे हैं।
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने कहा कि पुरोला में धारा 144 सीआरपीसी लगा दी गई है।धारा 144 में एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होगी।
डीजीपी अशोक कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो लोग कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि उत्तरकाशी शहर में पिछले महीने 26 मई को अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक समेत दो लोगों पर 14 वर्षीय एक लड़की के कथित अपहरण के प्रयास का आरोप है। तभी से तनाव देखा गया है। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया

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