बोले, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करें सीएम, वरना सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी लड़ाई
हरिद्वार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी को आर्टिकल-14 समानता का अधिकार का उल्लंघन बताया है।
रविवार को हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह 228 कर्मचारियों को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को चिट्ठी लिखी है। इस मामले में मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने का अधिकार है। कहा कि न्यायालय में सरकार हार जाएगी ऐसा मुझे विश्वास है। पहले भी मैं भाजपा का विरोध कर चुका हूं। उस समय भी भाजपा झुकी थी, मैं नहीं झुका था।
उन्होंने कहा कि एक ही संस्थान में एक ही प्रक्रिया से नियुक्ति पाए कार्मिकों की वैधता में दो अलग-अलग निर्णय कैसे हो सकते हैं। कुछ लोगों को बचाया गया है। कुछ लोगों को अवैध करार देकर बर्खास्त कर दिया गया। यह कहां का न्याय है कि वर्ष 2001 से 2015 की नियुक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है और वहीं वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक के कार्मिकों को 7 वर्ष की सेवा के उपरांत एक पक्षीय कार्यवाही कर बर्खास्त किया गया है। कहा कि सीएम बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल नहीं करते हैं तो मैदान में जंग ए एलान है।