उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में सुनवाई करते दिए आदेश
(कमल जगाती)
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जाँच सी.बी.आई.या किसी दूसरी एजेंसी से कराए जाने संबंधी जनहित याचिका में बुधवार को अपना निर्णय सुनाते हुए मामले की सी.बी.आई.जांच कराने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय को सुरक्षित रख लिया था।
बीते दिनों न्यायालय ने एस.आई.टी.की जाँच रिपोर्ट पर सुनवाई की, लेकिन वो रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि एस.आई.टी.ने जांच पूरी कर ली है, जिसपर न्यायालय ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ घपले के सबूत पाए गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? सरकार ने कहा कि अभी जाँच पूरी हुई है, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी है।
मामले के अनुसार दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया, जिसमें फल और अन्य के पौंधारोपण में गड़बडियां की गई। विभाग ने एक ही दिन में वर्क आँर्ड़र जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौधे लाना दिखाया और उसका पेमेंट भी उसी दिन कर दिया। इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बडियां पाई गई, जिसकी सी.बी.आई. या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।
उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सी.बी.आई. जांच के आदेश
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