नैनीताल। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के आरोपी रामनगर निवासी चंदन सिंह मनराल को हाईकोर्ट से शॉर्ट टर्म जमानत मिल गई है।
बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मनराल को इलाज कराने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस अवधि में वह देश छोड़कर न जाएं। जमानत की अवधि समाप्त होते ही सरेंडर करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार, मनराल ने अपने इलाज के लिए सोमवार को उच्च न्यायालय में शॉर्ट टर्म जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। प्रार्थना पत्र में मनराल ने इलाज के लिए मांगी थी। इससे पहले भी हाईकोर्ट से इलाज के लिए शॉर्ट टर्म जमानत दी गई थी। बता दें कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में मनराल पर गैंगस्टर समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वह एक अन्य आरोपी हाकम सिंह के करीबी माने जाते हैं। राज्य में हुए चर्चित पेपर लीक घोटाले में मनराल पर 2014-15 से अब तक पेपर लीक करके करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वर्ष 2020 में मनराल के खिलाफ मामला दर्ज किया था, तब से वह दून जेल में है।
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के आरोपी मनराल को मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट से शॉर्ट टर्म जमानत मिली
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