देहरादून। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में दोहरी मार झेलनी पड़ी है। एक ओर विद्युत नियामक आयोग ने दो दिन पूर्व बिजली की दरों में 25 से 45 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, वहीं अब ऊर्जा निगम ने फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजेस्टमेंट (FPPCA) की दरें भी जारी कर दी हैं, जिससे बिजली के बिलों में 4 से 17 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। इस तरह अप्रैल में कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को 29 से 62 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।
ऊर्जा निगम के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर यह बढ़ोतरी अलग-अलग अनुपात में लागू होगी। बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 4 पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 12 पैसे, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 17 पैसे, मिक्स्ड लोड और रेलवे के लिए 15 पैसे, सरकारी संस्थानों के लिए 16 पैसे, निजी ट्यूबवेल के लिए 5 पैसे, कृषि गतिविधियों के लिए 7 पैसे, एलटी-एचटी इंडस्ट्री के लिए 16 पैसे और ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 14 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
इस बढ़ोतरी के साथ ही विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम को कड़े निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने 11 अप्रैल को दरों की घोषणा के साथ यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। ऐसा न होने पर जुर्माने की व्यवस्था लागू रहेगी और उस जुर्माने की राशि की भरपाई अगली दरों में नहीं की जा सकेगी, ताकि आम जनता पर इसका अतिरिक्त बोझ न पड़े।
इसके अलावा ऊर्जा निगम को एक और बड़ा झटका तब लगा, जब आयोग ने उनके द्वारा प्रस्तावित 12.01 प्रतिशत बिजली दर वृद्धि की तुलना में केवल 5.62 प्रतिशत वृद्धि को ही मंजूरी दी। इससे ऊर्जा निगम की वित्तीय योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
इस संबंध में यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि अप्रैल के लिए FPPCA की दरें घोषित कर दी गई हैं और आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ का अध्ययन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को इससे जुड़ी और जानकारी दी जाएगी।
