हल्द्वानी। थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध / पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (03) / 1020 (04)/20-न्या. सहा. /2024, दिनाँक 08-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) प्रभावी किया गया था। क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण वनमुलपुरा क्षेत्र (आमी कैंट (वर्कशॉप लाईन भी सम्मिलित) तिकोनिया- तीनपानी-गौलापार बाईपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) पूर्णतः बन्द (कफ्यू) (नैनीताल-बरेली मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे) में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किया जाता है।
हल्द्वानी में अब कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया गया, तीनपानी-गौलापार बाईपास से लेकर इन इलाकों को परिधि में शामिल किया
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